बुलंदशहर। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश व ग्रेप के अंतर्गत जनपद स्तर पर प्रदूषण रोकने पर पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। एनजीटी के आदेश को लेकर अभी तक कई विभागों पर और कार्यदायी संस्थाओं पर जुर्माना लगाया जा चुका है। अब बृहस्पतिवार को गुलावठी-सैदपुर रोड पर निर्माणाधीन सेतु स्थल पर सेतु निर्माण कार्य से जनित डस्ट के नियंत्रण के लिए कोई व्यवस्था न किए जाने, सूखी मिट्टी व बालू के ढेर जगह-जगह खुले में एकत्रित पाए जाने, सेतु निर्माण से डस्ट का उत्सर्जन होना पाए जाने तथा निर्माण मार्ग अनपैक्ड व जल छिड़काव न किए जाने पर और बढ़ते प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन ने कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश सेतु निगम परी चौक नोएडा पर 10 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है।
बता दें कि पिछले दिनों वायू प्रदूषण के चलते डीएम रोड पर पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण कराए जाने और मिट्टी के जगह-जगह ढेर लगने के कारण जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी पर भी 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। वहीं, संबंधित ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आदेश दिया था।