नई दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के बाद लागू प्रतिबंधों के खिलाफ कुछ याचिकाओं पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।न्यायमूर्ति एन वी रमन, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी की पीठ ने सभी संबद्ध पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।
केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि राज्य में शांति बहाली के लिए पाबंदियां लगाई गई थी। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में पांच अगस्त से लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थी। राज्य में अनुच्छेद 370 और 35 ए को निष्प्रभावी किए जाने के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ अलग से सुनवाई कर रही है।