Tuesday, December 10, 2019

मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के आदेशों के अनुपालन में पराली एवं कृषि अवशेष जलाने वालों के विरुद्ध जुर्माना लगाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएं जिलाधिकारी

बुलन्दशहर (सू0वि0)
मुख्य सचिव उ0प्र0 के आदेशों के अनुपालन में पराली एवं कृषि अवशेष जलाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि पराली जलाकर प्रदूषण फैलाने वालों के विरूद्व कडी कार्यवाही यथा जुर्माना लगाया जाना एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होनें यह निर्देश मुख्य विकास अधिकारी एवं समस्त उपजिलाधिकारियों को जारी करते हुए कहा है कि किसी भी दशा में कम्बांइड हार्वेस्टर बिना रिपर वांइडर के प्रयोग पर रोक लगायी जाये। उन्होनें उपजिलाधिकारियों सहित उप कृषि निदेशक एवं अपर जिलाधिकारी (वि/रा) को भी निर्देशित करते हुए कहा है कि धान की पराली को गौशालाओं में निराश्रित गौवंश के चारे हेतु प्रयोग में लाया जाये तथा अभियान चलाकर पराली एकत्र कराकर गौशाला में भिजवायी जाये जिससे आगामी 6 माह का चारा उपलब्ध हो सके। उन्होनें गौशालाओं में चारा हेतु एकत्र की गयी पराली की सूचना भी प्रेषित करने के निर्देश दिये है। उन्होनें अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में मुख्य सचिव के स्तर से भेजे गये प्रारूप पर पराली एवं कृषि अवशेष जलाने से संबंधित सूचना प्रतिदिन समय से भेेजी जाये। पराली जलाये जाने की घटना पर जुर्माना लगाये जाने तथा जुर्माना वसूली किये जाने के साथ साथ एफ0आई0आर0 दर्ज किये जाने की कार्यवाही का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाये जिससे लोग इस संबंध में जागरूक होकर आदेशों का अनुपालन कर सकें। उन्होनें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अपर जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा है कि नगरीय क्षेत्रों में जहाँ एयर क्वालिटी खराब है वहाँ धूल एवं प्रदूषण फैलाने वाले बडे निर्माण के संबंध में की गयी कार्यवाहियों की भी सूचना तत्काल प्रेषित की जाये।  


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जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा जारी