Thursday, January 7, 2021

आरोपी निक्की उर्फ राहुल को प्रभावी पैरवी कर न्यायालय द्वारा 7 वर्ष कारावास वह ₹25000 से किया गया दंडित

 बुलन्दशहर अवगत कराना है कि अभियुक्त निक्की उर्फ राहुल पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी मौ0 ज्योतिनगर चन्दनिया थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ के विरूद्ध वर्ष-2013 में थाना नरौरा क्षेत्र निवासी 14 वर्षीय लडकी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में थाना नरौरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना, उक्त घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त निक्की उर्फ राहुल को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/नोडल अधिकारी माॅनीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में उक्त अभियोग में प्रभारी माॅनीटरिंग सैल उ0नि0 तेजपाल सिंह व पैरोकार है0कान्स0 सुभाष कुमार थाना नरौरा द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप *आज दिनांक 07.01.21 को मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पोक्सो अधिनियम) बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त निक्की उर्फ राहुल को धारा 363,366 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।*