18 से 44 वर्ष के लोगों को टीकाकरण के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं
बिजली बिल, मकान के किराए की रसीद, बैंक पासबुक, नियोक्ता का प्रमाण पत्र दिखाकर करा सकते हैं टीकाकरण
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बुलंदशहर । स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड बचाव के टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अब कोविड टीकाकरण के लिए 18 से 44 वर्ष तक की आयु वालों के लिए अब आधार कार्ड या स्थायी निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में राज्य में रह रहे लोगों को स्थानीय निवास का कोई भी दस्तावेज दिखाने पर टीकाकरण किया जाएगा। जिससे अधिक से अधिक लोगों को कोरोना बचाव का टीका लगाया जा सके। बता दें कि जनपद में अभी 18 से ऊपर की आयु वालों का टीकाकरण अभी शुरू नहीं हुआ है, इसके जल्दी शुरू होने की उम्मीद है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की निदेशक अपर्णा उपाध्याय ने इस संबंध में प्रतिरक्षण अधिकारियों, जिला कार्यक्रम प्रबंधकों सहित सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराया है। पत्र में लिखा गया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे 18-44 वर्ष की आयु वर्ग के समस्त लोगों का टीकाकरण किया जा सकता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होने अथवा आधार कार्ड की बाध्यता नहीं है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार के सदस्य अपने निवास के प्रमाण के रूप में किराया, लीज अनुबंध, बिजली का बिल, बैंक की पास बुक अथवा नियोक्ता द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आदि दिखाकर अपना टीकाकरण करा सकते हैं। प्रदेश के 18-44 वर्ष की आयुवर्ग के स्थायी, अस्थायी निवासियों को ही टीकाकरण के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा सके।