Wednesday, May 19, 2021

जिला कारागार में बंदियों को परिजनों द्वारा दिए जाने वाले सामान के प्रवेश पर लगी रोक - रित्विक प्रियदर्शी



*कोविड-19 के चलते अग्रिम आदेश तक करना होगा इंतजार*


बुलंदशहर। जैसा कि कोरोना महामारी के चलते सभी लोग घर में रहकर सावधानी से कार्य कर रहे हैं अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर जा रहे हैं तथा लोग सरकार द्वारा कोविड-19 के बताए गए नियमों का पालन कर रहे हैं ऐसे में जिला कारागार के बंधुओं को भी कोरोना संक्रमित होने से बचाने के लिए उनके परिजनों द्वारा कारागार के बाहर से दिए जाने वाले सामानों पर प्रवेश अग्रिम आदेश तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

जिला कारागार के अपर जेल अधीक्षक रित्विक प्रियदर्शी द्वारा बताया गया कि कारागार मुख्यालय लखनऊ के आदेश अनुसार कोविड-19 महामारी के द्वितीय चरण के व्यापक संक्रमण के दृष्टिगत जिला कारागार बुलंदशहर में निरुद्ध बंदियों को संक्रमण से बचाने हेतु जिला कारागार बुलंदशहर की जेल अधीक्षक ओ पी कटिहार द्वारा बंदियों के परिजनों द्वारा बाहर से दिए जाने वाले सभी सामानों पर प्रवेश आज 19 मई से अग्रिम आदेश तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है।

ओ पी कटिहार जेल अधीक्षक जिला कारागार बुलंदशहर द्वारा बताया गया कि यह फैसला कारागार के बंदिओं और उनके परिजनों को कोरोना संक्रमण से बचाने हेतु लिया गया है अग्रिम आदेश तक परिजनों को इंतजार करना होगा बंदिओं को सभी सुविधाओं की व्यवस्था जिला कारागार कर रहा है। इसलिए अग्रिम आदेशों तक कारागार में निरुद्ध अपने परिजनों मित्रों रिश्तेदारों हेतु कोई भी सामान लेकर कारागार पर ले जाएं क्योंकि अब कोई भी सामान स्वीकार नहीं किया जाएगा यहां आकर अपना समय नष्ट न करें तथा अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए घर पर रहें सुरक्षित रहें।