बुलन्दशहर
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी वकील को पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 10 वर्ष कठोर कारावास व 20,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा।
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अभियुक्त वकील पुत्र फतेह मौहम्मद निवासी ग्राम मुण्डाखेडा थाना खुर्जानगर, बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2015 में एक 16 वर्षीय लडकी के साथ दुष्कर्म की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना खुर्जानगर पर मुअसं-334/2015 धारा 376,506 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत है। दौराने विवेचना, उक्त घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त वकील को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी मॉनीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप *आज दिनांक 27.09.21 को मा0 न्यायालय, एडीजे पोक्सो-03 बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त वकील उपरोक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।*