Monday, September 27, 2021

3 हत्यारोपीयों को प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई आजीवन कारावास व 60000 जुर्माना

 बुलन्दशह

*दोहरे हत्याकांड के 03 हत्यारोपियों को पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई आजीवन कारावास व 60,000-60,000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा।

अभियुक्तगण 1-रोहताश पुत्र पतराम,  2-दिनेश व 3-जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्रगण वीरसिंह निवासीगण हींगवाडा थाना बीबीनगर, बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2016 में थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव जुगसाना कला निवासी महिला रूपवती(उम्र-45 वर्ष) व उसकी 08 वर्षीय पुत्री रश्मि की हत्या कर शव को जगंल ग्राम वलीपुर सढला में बोरे में बांधकर छुपाने की सनसनीखेज, दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके संबंध में थाना बीबीनगर पर मुअसं-31/2016 धारा 302,201 भादवि पंजीकृत है। दौराने विवेचना, उक्त घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी मॉनीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप *आज दिनांक 27.09.2021 को मा0 न्यायालय, ऐडीजे-5, बुलन्दशहर द्वारा तीनों हत्यारोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 60,000-60,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।*