ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्यारोपी को आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी ।
बुलंदशहर अभियुक्त मोहन सिंह पुत्र राजवीर निवासी बिरौली थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में ग्राम बिरौली थाना अनूपशहर निवासी जितेन्द्र की गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 10.06.2020 को थाना अनूपशहर पर मुअसं- 320/2020 धारा- 302 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 16.09.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 28.08.2023 को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-01, बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मोहन सिंह को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक
केशव देव शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।