Friday, February 2, 2024

पत्नी की हत्यारे को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से किया दंडित

बुलंदशहर (मोहित सक्सैना):- आज खेड़ा निवासी भूदेव सिंह को अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा व भूपेंद्र राजपूत  द्वारा मुकदमे में सकुशल पैरवी कर हत्यारे को आज आजीवन कारावास की सजा व अर्थ दंड से श्री शिवा नंद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय न्यायालय संख्या 3 बुलंदशहर द्वारा हत्या के अपराध के लिए दंडित किया गया।

घटना कुछ इस प्रकार है की मुकदमा वादी महिपाल सिंह ने अपनी पुत्री की शादी भूदेव सिंह के साथ की थी और ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर वादी की पुत्री को परेशान करते थे और उन्होंने इसी मांग को लेकर उसका गला घोट कर मिट्टी का तेल छीड़ककर उसकी पुत्री को आग लगा दी और मरने की सूचना फोन पर दी जिसकी शिकायत वादी ने पुलिस को की। जिसमें आज भूदेव सिंह को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया व दूसरे अभियुक्त दिगंबर सिंह को साक्ष्य के अभाव में आरोप से दोषमुक्त किया गया।